मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना तथा गरिमापूर्ण एवं पारदर्शी सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही आवश्यक घरेलू उपयोग की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना तथा सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करना है।
प्रमुख लाभ
- पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता।
- सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन।
- डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि।
- गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ में कमी।
- सामाजिक समानता एवं सम्मानजनक विवाह को बढ़ावा।
पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- वधू एवं वर की आयु कानूनी मानकों के अनुरूप हो।
- परिवार सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (वधू एवं वर)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार के फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
- मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।
- संबंधित जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- पात्र लाभार्थियों को सामूहिक विवाह कार्यक्रम की सूचना दी जाएगी।
- विवाह सम्पन्न होने के बाद सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।