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State Government

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Active Valid from 30 May 2021

योजना अवलोकन

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता, शिक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाता है

विस्तृत जानकारी

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता, शिक्षा में सहयोग तथा अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह योजना बच्चों के सर्वांगीण विकास और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख लाभ

  1. मासिक आर्थिक सहायता।
  2. शिक्षा हेतु सहयोग।
  3. उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास में सहायता।
  4. सामाजिक सुरक्षा।
  5. बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा।

पात्रता

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  2. योजना के अनुसार अनाथ अथवा जरूरतमंद बच्चा हो।
  3. सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. जन्म प्रमाण पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  5. बैंक खाता विवरण
  6. पासपोर्ट आकार का फोटो
  7. मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें

  1. बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) अथवा संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।
  3. आवेदन पत्र प्राप्त कर भरें या उपलब्ध होने पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  4. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  5. आवेदन संबंधित अधिकारी को जमा करें।
  6. विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  7. स्वीकृति के बाद सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।


पात्रता मापदंड

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
योजना के अनुसार अनाथ अथवा जरूरतमंद बच्चा हो।
सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

लाभ

मासिक आर्थिक सहायता।
शिक्षा हेतु सहयोग।
उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास में सहायता।
सामाजिक सुरक्षा।
बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा।

आवेदन कैसे करें

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) अथवा संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।
आवेदन पत्र प्राप्त कर भरें या उपलब्ध होने पर ऑनलाइन आवेदन करें।
आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
आवेदन संबंधित अधिकारी को जमा करें।
विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
स्वीकृति के बाद सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट आकार का फोटो
मोबाइल नंबर