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State Government

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
Active Valid from 14 Sep 2019

योजना अवलोकन

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में किसानों एवं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

विस्तृत जानकारी

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में किसानों एवं उनके आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों एवं उनके परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सड़क दुर्घटना, बिजली का करंट, डूबना, प्राकृतिक आपदा, पशु आक्रमण, ऊँचाई से गिरना तथा अन्य पात्र दुर्घटनाओं की स्थिति में योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

यह योजना किसानों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा संकट की घड़ी में राहत उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रमुख लाभ

  1. दुर्घटना में मृत्यु पर आर्थिक सहायता।
  2. स्थायी दिव्यांगता पर सहायता।
  3. किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा।
  4. संकट की स्थिति में त्वरित आर्थिक सहायता।
  5. आश्रित परिवारों को वित्तीय सहयोग।

पात्रता

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
  2. सरकार द्वारा निर्धारित पात्र किसान अथवा किसान परिवार का सदस्य हो।
  3. दुर्घटना योजना के निर्धारित नियमों के अंतर्गत हो।

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. भूमि अभिलेख (यदि लागू हो)
  4. दुर्घटना रिपोर्ट/एफआईआर
  5. चिकित्सकीय प्रमाण पत्र या पोस्टमार्टम रिपोर्ट
  6. बैंक खाता विवरण
  7. पासपोर्ट आकार का फोटो
  8. मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें

  1. दुर्घटना होने पर संबंधित तहसील या जिला राजस्व कार्यालय को सूचना दें।
  2. निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. आवेदन पत्र सही जानकारी के साथ भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  5. निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करें।
  6. राजस्व विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
  7. स्वीकृति के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।


पात्रता मापदंड

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
सरकार द्वारा निर्धारित पात्र किसान अथवा किसान परिवार का सदस्य हो।
दुर्घटना योजना के निर्धारित नियमों के अंतर्गत हो।

लाभ

दुर्घटना में मृत्यु पर आर्थिक सहायता।
स्थायी दिव्यांगता पर सहायता।
किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा।
संकट की स्थिति में त्वरित आर्थिक सहायता।
आश्रित परिवारों को वित्तीय सहयोग।

आवेदन कैसे करें

दुर्घटना होने पर संबंधित तहसील या जिला राजस्व कार्यालय को सूचना दें।
निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
आवेदन पत्र सही जानकारी के साथ भरें।
आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करें।
राजस्व विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा।
स्वीकृति के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
भूमि अभिलेख (यदि लागू हो)
दुर्घटना रिपोर्ट/एफआईआर
चिकित्सकीय प्रमाण पत्र या पोस्टमार्टम रिपोर्ट
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट आकार का फोटो
मोबाइल नंबर